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समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए पंजीयन पाँच फरवरी से शुरू
रीवा 03 फरवरी 2024.आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य 2275 रूपये प्रति Ïक्वटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन पाँच फरवरी से एक मार्च तक होगा। किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि रीवा जिले में गेंहू उपार्जन के लिए 85 खरीदी केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। किसान इन खरीदी केन्द्रों में गेंहू उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जायेगी। स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, खरीदी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र में पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं। आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि पंजीयन के समय किसान आधार संख्या से लिंक बैंक खाते दर्ज करें जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। पंजीयन कराने के लिए किसान को बोये गये खेत के खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। बटाईदार एवं सिकमी किसानों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। केवल पंजीकृत किसानों को ही गेंहू उपार्जन का लाभ दिया जायेगा।
लोक सेवा गारंटी योजना में समय सीमा में सेवाएं न देने पर लगा जुर्माना
रीवा 03 फरवरी 2024.आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि निर्धारित समयावधि सात कार्य दिवसों में प्रदान न करने पर पाँच अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तीन दिवस में अनुग्रह राशि का वितरण करने तथा जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 12 प्रकरणों का समयावधि में निराकरण नहीं किया गया। इनमें जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में छ:, जवा में तीन, त्योंथर तथा सिरमौर में एक-एक और नगर परिषद गोविंदगढ़ में एक प्रकरण समय सीमा में निराकृत नहीं हुआ। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर तीन हजार रुपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा पर 1500 रुपए जुर्माना लगाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर तथा सिरमौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ पर पाँच-पाँच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कैंसर से बचाव के लिए सजगता और संतुलित जीवन आवश्यक - डॉ मिश्रा
रीवा 03 फरवरी 2024.आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार 21वी सदी में जहाँ एक ओर संक्रामक बीमारियों स्माल पाक्स, प्लेग, कालरा, पोलियो की समाप्ति हो चुकी है वहीं अन्य संक्रामक बीमारियाँ टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, डिफथीरिया, मीजल्स, रूबेला, टिटनस, कुकुर खॉसी, सिफलिस, गोनोरिया का कुछ वर्षो में उन्मूलन का भारत शासन का लक्ष्य है। दूसरी ओर असंचारी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ह्मदय रोग व कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आमजन में कैंसर का नाम सुनने से पूरे परिवार के सदस्यों में दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को कैंसर हो गया है। भारत में हर वर्ष छ: लाख से ज्यादा मौते कैंसर से होती हैं, जो होने वाली कुल मौतों का सात प्रतिशत है। वर्ष 2022 में 14 लाख कैंसर के रोगी चिन्हित किए गए हैं। देश में तेजी से बढ़ रही कैंसर के रोगियों में प्रमुख कारण अनुवांशिकी, पर्यावरण में बदलाव, जीवनशैली में परिवर्तन तथा संतुलित और पौष्टिक आहार न लेना है। सजग रहकर तथा संतुलित जीवनशैली अपनाकर कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इस संबंध में डॉ बीएल मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को सचेत करते हुए कहा है कि पुरूषों में फेफड़ों, होंठ व मुख कैंसर तथा महिलाओं में स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर के सर्वाधिक होने की आशंका है। मनुष्य के जीवन काल में लगभग हर पाँचवे व्यक्ति को कैंसर का खतरा रहता है। देश में तम्बाकू उत्पादों के सेवन के कारण फेफड़े तथा मुख कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। तम्बाकू के सेवन से होने वाले कैंसर से 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत होती है। तीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा कैंसर की शीघ्र पहचान और इलाज के लिए भारत सरकार द्वारा एनसीडी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी को इस योजना का लाभ लेना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुखार आना, खांसी होना, वजन कम होना, शरीर में गांठ होना, मुख या अन्य अंग में घाव न भरने वाले छाले होने की शिकायत हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। महिलाओं के स्तन में गॉठ या घाव महसूस होना, माहवारी में ज्यादा रक्तस्त्राव होना, बदबूदार पानी आना आदि की तकलीफ है तो शीघ्र चिकित्सक से संपर्क करना चाहिये। बीमारी के गंभीर होने से पूर्व जॉच व इलाज होना आवश्यक है। कैंसर के प्रति जागरूकता और नियमित टेस्ट कराने से हम दो तिहाई व्यक्तियों को कैंसर से बचा सकते हैं। आज हमारी सुविधाओं व रहन सहन में काफी सुधार हुआ है। किन्तु हमें कैंसर से बचने के लिये अपनें जीवनशैली में परिवर्तन करना होगा। यथासंभव तनाव से बचे, भरपूर नीद और संतुलित आहार लें। थोड़ा-थोड़ा खाना चार बार में खाएं। भोजन में हरी सब्जी और फल अवश्य लें। प्रतिदिन 30 मिनट योगाभ्यास और एक्सरसाइज करें। तम्बाकू, सिगरेट व शराब के सेवन से बचें। अपनी आयु और ऊँचाई के अनुसार शरीर के वजन को संतुलित रखें। जंक फूड तथा नमक-शक्कर का अधिक सेवन न करें। आज आवश्यकता है कि रीवा जिले को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। समस्त चिकित्सक, समाजसेवी, जन प्रतिनिधि व आमजन से अपील है कि वह तम्बाकू का सेवन न करें, मेहमानों को न परोसें। घर में तम्बाकू न रखें व एक जन आन्दोलन की तरह इस अभियान को चलाया जाय, ताकि हमारी अगली पीढ़ी नशामुक्त व कैंसर मुक्त बन सके।
कलेक्टर ने सीईओ रायपुर कर्चुलियान पर लगाया एक हजार का जुर्माना
रीवा 03 फरवरी 2024.आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज श्रम विभाग की अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि समय सीमा में जारी न करने पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर दर्ज पाँच प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हजार रुपए की जुर्माने की राशि लगाई गई है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व महाअभियान में सीएम राइज स्कूलों का किया गया सीमांकन
रीवा 03 फरवरी 2024.आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार जिले भर में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों का नियमित रूप से निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व अधिकारियों को अभियान के दौरान शासकीय परिसम्पत्तियों तथा स्कूलों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में सभी निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलों के परिसरों का राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया। दो फरवरी को सिरमौर में तहसीलदार ने सीएम राइज स्कूल का सीमांकन कराया। इसी तरह तीन फरवरी को सीएम राइज स्कूल डभौरा तथा त्योंथर का भी तहसीलदार द्वारा सीमांकन कराया गया। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को निर्धारित स्थलों में चिन्हित की गई जमीन में सीमा चिन्ह स्थापित करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
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